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अब 31 दिसम्बर तक करें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल

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नई दिल्ली। व्यापारियों को मिली बड़ी रहत। केंद्र सरकार ने आज टैक्सपेयर्स को एक बड़ी राहत दी है. सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इसके बाद अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल​ करने की नई तारीख 31 दिसंबर 2020 हो गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस बारे में जानकारी दी है। CBDT ने अपने तरफ से जारी बयान में कहा कि टैक्सपेयस के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। CBDT ने कहा कि डेडलाइन को इसलिए बढ़ाया जा रहा है, ताकि टैक्सपेयर्स के पास इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके।

इनके लिए जनवरी 2021 तक बढ़ी डेडलाइन
जिन टैक्सपेयर्स के अकाउंट को ऑडिट किया जाना है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को दो महीने के लिए बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दिया गया है। CBDT ने बयान में कहा, ‘टैक्सपेयर्स के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख, जिनके खातों की ऑडिट करवाना आवश्यक है (जिनके लिए आई-टी अधिनियम के अनुसार नियत तारीख 31 अक्टूबर, 2020 है) को बढ़ाकर 31 जनवरी, 2021 कर दिया गया है।’

कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने लोगों को इस संक्रमण के समय इनकम टेक्स रिटर्न जमा करने में जो मोहलत और बड़ा दी है उससे सभी को खासी रहत मिल सकेगी।

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