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तीन हजार के चक्कर में जाना पड़ा जेल

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मुंबई। न्यायालय ने तीन हजार की घूस लेते पकड़े गए सहायक पुलिस उपनिरीक्षक को एक वर्ष और वसई न्यायालय ने एक हजार की घूस लेते पकड़े गए पुलिस कॉन्स्टेबल को दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। ठाणे एसीबी ने ठाणे शहर आयुक्तालय के कोपरी पुलिस स्टेशन में कार्यरत तत्कालीन सहायक पुलिस उपनिरीक्षक हुसैन दस्तगीर शेख को 3 हजार की घूस स्वीकारते हुए 28 मई 2010 को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।

कार्रवाई न करने के लिए मांगी रिश्वत

पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए रिश्वत मांगी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एच।एम। पटवर्धन ने मामले में शेख को दोषी पाया था। शुक्रवार को उन्होंने शेख को एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5 हजार के आर्थिक दंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में ठाणे ग्रामीण पुलिस के वसई विभाग के यातायात पुलिस कांस्टेबल विलास गोरे को 16 सितंबर 2014 को एक टैंकर मालिक से एक हजार की घूस स्वीकारते ठाणे एसीबी ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। गोरे के खिलाफ वसई न्यायालय में मामला शुरू था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राहुल भोसले ने मामले में गोरे को दोषी पाया था। शुक्रवार को न्यायाधीश पटवर्धन ने शेख को दो वर्ष के सश्रम कारावास और 2 हजार के आर्थिक दंड की सजा सुनाई। दोनों आरोपियों को भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1988 की धारा 7 ,13(1)(ड) और 13(2) के तहत दोषी पाया और सजा सुनाई गई है।

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