नई दिल्ली। ऐसे कारोबारी जिनका सालाना टर्नओवर दो करोड़ रुपए से अधिक है वो अब वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट ऑनलाइन फाइल सकते हैं। जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने अपने पोर्टल पर इसका फॉर्मेट मुहैया करा दिया है।
ऑडिट रिपोर्ट 30 जून तक दाखिल करनी होगी
देश मैं 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था GST । इसके पहले वर्ष 2017-18 की ऑडिट रिपोर्ट कारोबारियों को 30 जून तक दाखिल करनी है। सरकार ने 31 दिसंबर 2018 को एनुअल रिटर्न के फार्म- जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9ए और जीएसटीआर-9सी नोटिफाई किए थे। मार्च में इन्हें भरने की तारीख तीन माह बढ़ाकर 30 जून 2019 कर दी थी।
जीएसटीएन ने जीएसटीआर-9सी रिटर्न फॉर्म ऑफलाइन भी उपलब्ध कराया है। करदाता इसे भरकर पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड सभी करदाताओं के लिए जीएसटीआर-9 सालाना रिटर्न है।
जीएसटीआर-9ए रिटर्न कंपोजिशन स्कीम चुनने वाले करदाताओं के लिए है। जीएसटीआर-9सी एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है। यह चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से सत्यापित और हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसे एनुअल रिटर्न के साथ फाइल करना आवश्यक है।