Home Agra News शादी समारोह में बजा सकेंगे बैंड, राज्य सरकार ने सशर्त दी अनुमति

शादी समारोह में बजा सकेंगे बैंड, राज्य सरकार ने सशर्त दी अनुमति

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लखनऊ। सरकार की नई गाइडलाइंस से लोगों को थोड़ी रहत मिल सकेगी। शादियों में बैंड, बाजा और डीजे का शौक रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने राहत देते हुए बारात निकालने, बैंड और डीजे आदि पर लगी पाबंधी से रोक हटा दी है। इसके लिए योगी सरकार ने शादी समारोह के लिए सोमवार को नई गाइडलाइंस जारी की है। अब प्रदेश में शादी-विवाह व धर्म-कर्म समेत सभी सामूहिक समारोहों में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। कोरोना के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।

आगरा के जिलाधिकारी प्रभु एन. सिंह और एसएसपी बबलू कुमार ने बैंड-बाजे वालों को राहत देते हुए उनसे प्रतिबंध हटा लिया है। अब सिर्फ 10 बैंड वाले ही उचित दूरी बनाते हुए शादी समारोह में धुन बजा सकेंगे। इन्हें 100 अतिथियों में ही शामिल माना जाएगा। बैंड वालों की संख्या 10 से अधिक होने पर कार्रवाई होगी।

मुख्य सचिव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कन्टेनमेंट जोन के बाहर सभी सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रमों समेत अन्य सामूहिक गतिविधियों को इस शर्त पर अनमुति दी जाएगी कि किसी भी बंद स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्ति ही मौजूद रह सकेंगे। इन कार्यक्रमों में फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर एवं हैंडवॉश की व्यवस्था अनिवार्य होगी। इसके साथ-साथ खुले स्थान जैसे मैदान आदि पर कुल क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही लोगों के एकत्र होने की अनुमति होगी।

बता दें कि इससे पहले कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी बंद स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 200 व्यक्तियों के कार्यक्रम में शामिल होने की अनमुति थी। केंद्र सरकार की 30 सितंबर 2020 की गाइड लाइन के क्रम में मुख्य सचिव की तरफ से इस संबंध में पहली अक्टूबर 2020 को शासनादेश जारी किया गया था। कोरोना (कोविड-19) के मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए अब इसी आदेश में संशोधन किया गया है। जहाँ कुछ हद तक लोगों को राहत मिल जाएगी।

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