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सीबीआई जांच के लिए राज्य की सहमति जरूरी-सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही चौंकाने वाला फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच के लिए राज्यों से अनुमति लेने के मामले पर अपना बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में पुष्टि करते हुए कहा कि ये प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में, जिसमें शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के लिए सीबीआई के लिए राज्य सरकार की सहमति की जरूरत है। ये प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अभी हाल ही में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने एक आदेश जारी किया था और कहा था कि राज्य में जांच करने के लिए सीबीआई को दी गई अनुमति वापस ली जाती है। हालांकि, जांच की अनुमति महाराष्ट्र सरकार के वापस लेने से फिलहाल चल रही जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सीबीआई यदि भविष्य में महाराष्ट्र में किसी नए मामले में जांच करना चाहती है, तो उसे राज्य सरकार से अनुमति लेने की जरूरत होगी। जब तक कि कोर्ट की ओर से जांच के निर्देश नहीं दिए गए हों। कोर्ट के आदेश के बाद अब सीबीआई को अपनी भूमिका तय करनी होगी।

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