नई दिल्ली। सड़क परिवहन मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए वाहनों के पेपर की वैलिडिटी बढ़ाने का फैसला किया है। मंत्रालय की घोषणा के मुताबिक, ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस समेत सभी तरह के कागजात की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।
31 मई तक वैलिडिटी समाप्त होने पर लागू
मतलब केंद्र सरकार ने एक फरवरी से 31 मई 2020 तक खत्म ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के परमिट की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। इसको लेकर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया गया है।
पहले 30 जून तक बढ़ाई गई थी
इससे पहले 30 मार्च 2020 को यह आदेश दिया गया था कि कोरोना संकट के चलते फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, जिसकी वैलिडिटी 1 फरवरी को समाप्त हो गई थी या 30 जून तक समाप्त हो जाएगी, उसे बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया था। दो महीने के लॉकडाउन के दौरान ये सारे काम पूरी तरह ठप थे।