लखनऊ। हाल ही योगी सरकार ने देश में सबसे पहले ऐसे बिल को केबिनेट में पास किया जिसको लेकर चर्चाएं गरम थीं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा प्रस्तावित धर्मांतरण संबंधी बिल को आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस अध्यादेश के मसौदे को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास भेजा गया था। अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मंजूरी मिलते ही यह अध्यादेश के रूप में उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है। अब इस अध्यादेश को 6 महीने के भीतर विधानमंडल के दोनों सदनों में पास कराना होगा।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यह अध्यादेश झूठ बोलकर, झांसा देकर या छल-प्रपंच कर धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए लेकर आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अगर सिर्फ शादी के लिए लड़की का धर्म बदला गया है तो ऐसी शादी अमान्य घोषित कर दी जाएगी। इसके साथ ही धर्म परिवर्तन कराने वालों को 10 साल तक जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिलते ही यह कानून प्रभावी हो गया है। अब ऐसा अपराध गैर जमानती माना जाएगा। आने वाले 6 महीने में विधानमंडल के दोनों सदनों में इसे पास कराना योगी सरकार की प्राथमिकता रहेगी।