
मुंबई। धोखाधड़ी इंसान को एक न एक दिन ले डूबती है फिर भी लोग ऐसा करने से बाज नहीं आते। ठीक ऐसा ही मामला सेबी से जुड़ा है। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने सिनर्जी बिजकॉन लिमिटेड के शेयर कारोबार गतिविधियों में धोखाधड़ी करने को लेकर 22 लोगों पर कुल 1.58 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी ने मामले में 5 लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
सेबी ने सिनर्जी बिजकॉन लि. के शेयर कारोबार की 26 मई, 2015 से 14 अक्टूबर, 2016 के बीच जांच की। जांच में पाया गया कि ये सभी लोग एक-दूसरे जुड़े थे और मिल-जुलकर कारोबार कर रहे थे ताकि उसकी मात्रा दिखे। इन लोगों ने कंपनी के शेयर के कारोबार में गलत और गुमराह करने वाला माहौल पैदा किया।
सेबी के अनुसार, इन लोगों ने धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार गतिविधियों के प्रावधानों का उल्लंघन किया। एक अलग आदेश में नियामक ने सिन्यू डेवलपर्स प्राइवेट लि. पर वित्तीय परिणाम के संदर्भ में समय पर खुलासा नहीं करने को लेकर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस पूरे प्रकरण में कुल 22 लोग शामिल थे जिन पर सेबी ने कार्यवाही की है।