आजमगढ़। यूपी के आजमगढ़ में चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में छात्रा आत्महत्या मामले में एक नया अपडेट है। सीजीएम कोर्ट से आरोपी प्रिंसिपल और क्लास टीचर को जमानत मिल गई है। इससे पहले कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। दूसरी तरफ, इस मामले की जांच मऊ के सीओ सिटी को सौंप दी गई है। 31 जुलाई को 11वीं की छात्रा ने स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। पुलिस ने प्रिंसिपल और क्लास टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। दोनों को हत्या के लिए उकसाने की धारा में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
इसके विरोध में 8 अगस्त को यूपी के सभी निजी विद्यालयों ने कॉलेज बंद कर विरोध जताया था। वहीं, अभिभावक संघ के नेतृत्व में सामाजिक संगठनों ने इस कॉलेज बंदी का विरोध जताया था। संगठनों ने 9 अगस्त को अभिभावकों से अपने बच्चों को विद्यालय ना भेजने की अपील की थी। इन सब के बीच प्रिंसिपल और क्लास टीचर की तरफ से सीजेएम कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ दोनों ने जिला जज के यहां जमानत अर्जी दाखिल की थी। इस पर 14 अगस्त को सुनवाई होनी थी, लेकिन बुधवार की देर शाम सीजीएम कोर्ट की तरफ से दोनों को जमानत दे दी गई। उनकी रिहाई का आदेश जिला कारागार देर से पहुंचा इसलिए अभी दोनों जेल में ही हैं।
आज जेल से होगें रिहा
जेलर आरएन गौतम ने बताया कि सीजीएम की ओर से प्रिंसिपल और क्लास टीचर की रिहाई का आदेश मिल चुका है, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देशानुसार शाम 5:30 बजे के बाद आने वाले आदेश पर दूसरे दिन रिहाई कर करने का आदेश है। इस कारण दोनों को रिहा नहीं किया जा सका। अब गुरुवार सुबह दोनों की जेल से रिहा किया जाएगा। वहीं, बुधवार की देर शाम पुलिस के मीडिया सेल के माध्यम से सूचना मिली कि अब इस पूरे मामले की जांच सीओ सिटी मऊ करेंगे।