नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन बिल और तीन तलाक बिल को लेकर संसद के भीतर और संसद के बाहर काफी चर्चा हुई। लेकिन आज अगर दोनों बिल को राज्यसभा की सहमति नहीं मिलती है तो दोनों ही बिल समाप्त हो जाएंगे।
आज बजट सत्र का आखिरी दिन है। आज सत्र में सीएजी की भारतीय वायुसेना की रिपोर्ट को भी पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट में राफेल डील को लेकर जानकारी होगी, जिसको लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच पिछले कुछ दिनों से जमकर बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।
क्या है नियम
विपक्षी दलों ने राज्यसभा में बिना चर्चा के नागरिकता संसोधन बिल को लिस्ट किए जाने का विरोध किया है। लेकिन सरकार के भीतर सूत्रों का कहना है कि 2016 में बिजनेस एडवायजरी कमिटी के अनुसार इस बिल पर चर्चा के लिए तीन घंटे का समय आवंटित किया गया है।
अगर यह बिल पास नहीं होता है तो भी इसे 16वीं लोकसभा के साथ खत्म नहीं किया जा सकता है। बता दें कि नियम के अनुसार अगर कोई बिल राज्यसभा में लंबित है और उसे लोकसभा में पास नहीं किया गया है तो तो वह लोकसभा के भंग होने के साथ खत्म नहीं होता है। लेकिन अगर कोई बिल लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में लंबित होता है तो उसे भंग माना जाता है।
तीन तलाक बिल और नागरिकता संशोधन बिल को लोकसभा में पास कर दिया गया है लेकिन राज्यसभा में इसे मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में अगले लोकसभा चुनाव के बाद दोनों ही बिलों को लोकसभा में पास कराना होगा। नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ असम और तमाम पूर्वोत्तर राज्यों में विरोध और प्रदर्शन किया जा रहा है।
इस बिल के अनुसार अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से छह अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाइय प्रवासी भारतीयों को भारतीय नागरिकता दिए जाने की बात कही गई है।
बता दें कि सोमवार को भारत रत्न भूपेन हजारिका के बेटे तेज हजारिका ने नागरिकता संसोधन बिल के विरोध में भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल में उनके पिता के खिलाफ नियम बनाए गए हैं। मेरे पिता की सोच के बिल्कुल उलट है यह बिल। हालांकि भूपने हजारिका के भाई समर हजारिका ने कहा कि भूपेन का भारत रत्न देने में पहले ही देरी की जा चुकी है।