Home National जी-20 के चलते दिल्ली में 3 दिन तक बंद रहेंगे दफ्तर

जी-20 के चलते दिल्ली में 3 दिन तक बंद रहेंगे दफ्तर

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नई दिल्ली। जी-20 सम्मेलन के मद्देनजर 8-10 सितंबर तक देश की राजधानी दिल्ली में तमाम पाबंदियां रहेंगी। सवाल ये है कि किन-किन चीजों में रियायत दी जाएगी और क्या नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी इसी तरह की पाबंदियां जारी रहेंगी? आपको बता दें कि दिल्ली के प्रगति मैदान में 9-10 सितंबर को जी-20 सम्मेलन की बैठक होनी है जिसके मद्देनजर सुरक्षा चौकसी और चाक-चौबंद की गई है। इस दौरान दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और सरकारी व गैर सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। डीटीसी बसों के रूट में भी बदलाव किए गए हैं। साथ ही सड़कों पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं और कुछ मेट्रो स्टेशन भी बंद रहेंगे।

आवाजाही पर रहेगी पाबंदी
बता दें कि दिल्ली में जिन इलाकों में जी-20 समिट के कार्यक्रम होने हैं, जहां विदेशी मेहमान आएंगे वहां आम लोगों की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। केवल मेडिकल इमरजेंसी और अति आवश्यक सेवा से संबंधित वाहन ही आवाजाही कर पाएंगे। ऐसे में एनसीआर के इलाके में रहने वाले लोगों के जहन में भी इन नियमों को लेकर कई सवाल हैं। अगर आप भी नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में रहते हैं तो जान लीजिए कि क्या ये नियम आपके शहर में भी लागू होंगे।

दफ्तर और स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद
जी-20 संबंधित तैयारियों से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक जी-20 के मेहमानों की मौजूदगी रहेगी। 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली में सभी कार्यालयों और स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का कोई प्रशासनिक आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है।

ऑफिस जाने वालों पर क्या होगा असर?
गौरतलब है कि हर दिन लाखों लोग एनसीआर के अलग-अलग क्षेत्रों से दिल्ली में जॉब करने आते हैं और दिल्ली से एनसीआर भी जाते हैं। अगर आप भी नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम या फरीदाबाद से अपने काम के सिलसिले में नई दिल्ली आते-जाते हैं तो आप 8-10 सितंबर के बीच ऐसा नहीं कर पाएंगे। वजह है कि राज्य और केंद्र सरकार ने अपने सारे आफिस बंद कर दिए हैं। खासकर निजी संस्थान भी बंद रहेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान कोई भी कंपनी या कार्यालय अपने कर्मचारियों से घर से काम करा सकती है ताकि काम प्रभावित ना हो। अगर आपका भी दफ्तर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में है तो आप पर इस प्रतिबंधित नियम का कोई प्रभाव नहीं होगा।