आगरा। इटावा के बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया टोरेंट अधिकारी से मारपीट एवं बलवा करने के मामले में दोषी पाए गए थे। इस मामले में आज जिला जज विवेक संगल की कोर्ट में सुनवाई होगी। सांसद कठेरिया के खिलाफ टोरेंट के अधिकारी ने मारपीट और बलवे के मामले में केस दर्ज कराया था। स्पेशल जज (एमपी, एमएलए) की कोर्ट में उन्हें दोषी पाया गया था। स्पेशल जज अर्जुन की कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। सांसद की अपील के बाद जिला जज विवेक संगल की अदालत में सुनवाई होगी।
यह था मामला
हरीपर्वत क्षेत्र स्थित साकेत माल में टोरंट के सतर्कता कार्यालय (विद्युत चोरी निवारण कार्यालय) पर 16 नवंबर 2011 को पूर्व एससी-एसटी आयोग के अध्यक्ष एवं वर्तमान में सांसद रामशंकर कठेरिया पहुंचे थे। रामशंकर कठेरिया पर आरोप था कि उन्होंने साकेत मॉल में स्थित टोरेंट पावर के सतर्कता कार्यालय पर मारपीट की थी जिसमें मैनेजर भावेश रसिकलाल शाह को गंभीर चोटें आई थीं। उनके खिलाफ थाना हरी पर्वत में मारपीट और बलवे की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। भावेश की तहरीर में सांसद और उनके समर्थकों के खिलाफ मारपीट और बलवे की धारा में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने सांसद के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था।